बेवजह बाहर दिखे तो आप 6 माह के लिए जेल भी जा सकते हैं

लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वालाें पर महामारी राेग कानून-1897 के उल्लंघन का केस दर्ज हो रहा है। यह आईपीसी की धारा-188 के तहत दंडनीय है। इसके तहत उल्लंघन करने वाले काे 6 माह तक की जेल या एक हजार रुपए जुर्माना या दाेनाें सजाएं साथ हाे सकती हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्याें के डीजीपी के साथ वीडियाे काॅन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए कि लाॅकडाउन काे पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए।  लोग नहीं मानें तो अन्य राज्याें में भी जल्द कर्फ्यू लग सकता है।


Popular posts
विवाह के मुहूर्त खत्म:14 जनवरी तक मलमास और गुरु-शुक्र के अस्त रहने से विवाह नहीं होंगे, अब 131 दिन बाद बजेगी शहनाई
आज की पॉजिटिव खबर:मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़, गांव में नींबू की खेती शुरू की, सालाना 6 लाख रु हो रही है कमाई
महाराष्ट्र / सबसे बड़ी पार्टी के बावजूद भाजपा सरकार नहीं बना पा रही, साफ है वे बहुमत नहीं जुटा पा रहे: राउत
Image
कोरोना:6 हजार कर्मचारियों को लगेगी वैक्सीन, 53 आईएलआर और 23 कोल्ड चेन में होगा वैक्सीन का रखरखाव
वैक्सीन पर हिदायत:वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के लिए तैयार रहें राज्य, स्टोरेज के लिए 29 हजार कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए