2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ाई गई, आधार-पैन लिंक मार्च 2021 तक करवा सकेंगे

नई दिल्ली. सरकार ने 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा एक महीने बढ़ा दी है। आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक, अब इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 31 जुलाई 2020 रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा। इससे पहले इनकमटैक्स डिपार्टमेंट 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न की समय सीमा 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा चुका है।


सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने बुधवार को आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। 2019-20 के लिए टैक्स में छूट पाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट की समय सीमा को भी 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया है।


छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए, सरकार ने करदाता के मामले में स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान की समय सीमा भी बढ़ा दी है, जिसका स्व-मूल्यांकन कर दायित्व 1 लाख रुपये तक है वो 30 नवंबर 2020 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।


हालांकि, करदाताओं के लिए स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान की तारीख का कोई विस्तार नहीं होगा, जिसमें स्व-मूल्यांकन कर देयता 1 लाख से अधिक है। इस स्थिति में, आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम) में निर्दिष्ट नियत तारीखों तक पूरा स्व-मूल्यांकन कर देय होगा और विलंबित भुगतान आईटी अधिनियम की धारा 234 ए के तहत ब्याज भी देना होगा।


इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वर्तमान में सिर्फ उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो कि एससेमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 दाखिल करना चाहते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी दी है कि AY 2020-21 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध है जबकि अन्य आईटीआर जल्द ही उपलब्ध होंगे। AY 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है।


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