मस्जिदों में होने वाले निकाह में दोनों पक्षों के 20-20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, गाइडलाइन जारी की गई

कोरोना संक्रमण के चलते निकाह को लेकर मस्जिद कमेटी ने सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि अब मस्जिदों में होने वाले निकाह में दोनों पक्षों के 20 -20 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए। इस संख्या से ज्यादा लोग होने पर काजी निकाह नहीं पढ़ाएंगे।


ताजुल मसाजिद समेत बड़ी मस्जिदों में एक दिन में तीन से ज्यादा निकाह की अनुमति नहीं होगी। कमेटी का मानना है कि अभी शहर में कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। वहीं, निकाह आयोजन में लोग जाने-अनजाने में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। मामूली-सी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। इसके चलते सभी मस्जिद समितियों को छह बिंदुओं की एक गाइडलाइन भेजी है।


शहर काजी और अन्य काजी ने कहा है कि मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भीड़ दिखाई देने पर वे निकाह न पढ़ाएं। निकाह में शामिल होने वालों को वुज़ू भी घर से करके आना होगा। लॉकडाउन खुलने के बाद अब तक 485 रजिस्ट्रेशन निकाह के लिए हुए हैं, जबकि 137 निकाह हो चुके हैं। 41 ने निकाह की तारीख तीन से पांच माह बाद की मांगी है।


कमेटी दफ्तर खुलने के बाद से ऑनलाइन आवेदन नहीं आ रहे हैं। कमेटी सचिव एसएम सलमान ने बताया कि गाइडलाइन में कहा गया है कि निकाह में दोनों पक्षों के 20-20 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। सभी को मास्क पहनकर निकाह में शामिल होना होगा। मस्जिद में फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखना होगा।


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