बेटी के भविष्य को सुरक्षित रखने के साथ-साथ अगर आप बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक बेहतर विकल्प हो सकता है. केंद्र सरकार की इस योजना में लाभार्थी तीन गुने से ज्यादा पैसा वापस पा सकते हैं. यही नहीं इस योजना में निवेश से आपको टैक्स में भी छूट मिलती है.
इस योजना के तहत आप कम से कम 250 रुपये की राशि से खाता खुलवा सकते हैं. हालांकि, इस योजना के तहत आप सालाना ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये की राशि जमा कर सकते हैं और 21 साल बाद आपको करीब 68 लाख रुपये तक का रिटर्न मिलता है.
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के नाम पर खाता खोल सकता है. इसके तहत एक व्यक्ति दो बेटियों का खाता खुलवा सकता है और इससे ज्यादा खाते खुलवाने के लिए एक हलफनामा देने की जरूरत होती है. इस योजना के तहत 10 साल तक की बेटी के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है.
कहां खुलेगा SSY खाता?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदक अपनी बेटी के नाम पर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं. इस योजना की मदद से आवेदक अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं. इस योजना के तहत एक बेटी के नाम पर एक ही खाता खोल सकते हैं, दो नहीं.
क्या-क्या देने होंगे दस्तावेज?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदक को फॉर्म के साथ पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा. इसके अलावा बच्ची और माता-पिता का पहचान पत्र (पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) और जहां रह रहे हों उसका प्रमाण पत्र (पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल) जमा कराना होगा.
कब मेच्योर होती है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा किया जाने वाला पैसा बच्ची के 21 साल के होने पर मेच्योर हो जाती है. यानी आप 21 साल बाद पैसे की निकासी कर सकते हैं. हालांकि, 18 साल की उम्र के बाद अगर बेटी की शादी होती है तो पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा 18 वर्ष की उम्र के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए 50 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं.
इस योजना के तहत आप 15 साल तक पैसा जमा करवा सकते हैं. अगर आप अपनी 9 वर्ष की बेटी के लिए खाता खुलवाते हैं तो 24 साल की उम्र तक इसमें पैसा जमा कर सकते हैं और उसके 30 वर्ष के होने पर पूरा पैसा निकाल सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप टैक्स में भी छूट ले सकते हैं. इस योजना में निवेश कानून की धारा 80सी के अंतर्गत आय कर से छूट मिलती है.